डिजिलॉकर के लिए जरूरी नहीं है कि आप हर जगह हार्ड कॉपी फॉर्मेट में महत्वपूर्ण दस्तावेज ले जाएं। इन्हीं में से एक है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर चालान काटा जाता है। हालांकि, अगर आपके पास डिजिलॉकर है, तो आपको यह समस्या नहीं होगी। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस डिजिलॉकर में स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट www.digilocker.gov.in पर जाएं। यहां अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करें। आपको एक ओटीपी मिलेगा, जिसके जरिए आप अकाउंट के लिए यूजरनेम और पासवर्ड जेनरेट कर सकते हैं। आप एमपिन भी सेट कर सकते हैं, जिससे आप भविष्य में आसानी से लॉग इन कर सकें।
डिजिलॉकर में अपना ड्राइविंग लाइसेंस शामिल करें
- अकाउंट बनाने के लिए अपने आधार कार्ड को डिजिलॉकर अकाउंट से लिंक करें।
- आप डिजिलॉकर ऐप के ‘ब्रिज पार्टनर्स डॉक्यूमेंट’ सेक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। इस खंड में आप ड्राइविंग लाइसेंस नंबर निर्दिष्ट कर सकते हैं। ‘दस्तावेज़ दस्तावेज़’ विकल्प का चयन करने के बाद, अब आप उस भागीदार का चयन करना चाहते हैं जो दस्तावेज़ का स्रोत है। उदाहरण के लिए, आपको सड़क, परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के तहत सभी राज्यों का विकल्प दिखाई देगा।
- दस्तावेज़ प्रकार में ड्राइविंग लाइसेंस ढूंढें और उस पर टैप करें।
- यदि आप अपने नाम और पते के साथ आवश्यक जानकारी भरते हैं, तो ऐप एक विशिष्ट भागीदार से दस्तावेज़ लेगा और उन्हें ऐप में संग्रहीत करेगा। प्रत्येक उपयोगकर्ता को ऐप में दस्तावेज़ों को संग्रहीत करने के लिए 1 जीबी स्टोरेज मिलती है।
- साथ ही सभी सरकारी विभागों को सरकारी प्रोसेसिंग के लिए डिजिलॉकर में दस्तावेजों का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है.
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